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राजस्थान सरकार ने IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB जांच को मंजूरी दी

जयपुर, 31 अक्टूबर 2026। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को विस्तृत जांच की पूर्व मंजूरी दी है। मंजूरी 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत दी गई।

ACB महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, ब्यूरो की प्रारंभिक जांच में निजी कंपनी Goyal Fashions को कथित लाभ पहुंचाने और सरकारी निर्णयों से राज्य को संभावित नुकसान के आरोपों की विस्तृत जांच की जरूरत सामने आई। ब्यूरो ने निर्माण नियमों में कथित छूट, रियायती वित्तीय पैकेज और अधिकारी व उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बाजार मूल्य से कम कीमत पर 40 संपत्तियों की खरीद से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया है।

ये आरोप हैं, साबित तथ्य नहीं। धारा 17A की मंजूरी जांच का रास्ता खोलती है; इससे दोष सिद्ध नहीं होता। 31 अक्टूबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रकाशन तक अग्रवाल की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी थी।