रेवाड़ी, 12 सितंबर। जिला प्रशासन ने पुराने कर बकाये की एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लेने के लिए 28 सितंबर 2026 की अंतिम तारीख याद दिलाई है। सात पुराने कराधान अधिनियमों के तहत देय राशि के लिए यह योजना 1 जून से 120 दिनों की अवधि के लिए लागू की गई थी।
प्रशासन के अनुसार किसी संबंधित अधिनियम में एक वर्ष का कर बकाया एक लाख रुपये तक होने पर उस वर्ष के कर, ब्याज और जुर्माने की पूरी माफी का प्रावधान है तथा इसके लिए आवेदन आवश्यक नहीं है। इससे अधिक बकाये में अधिनियम और राशि के अनुसार छूट अलग है।
अपील या मुकदमे वाले आवेदकों के लिए उसे वापस लेने की शर्त बताई गई है। कुछ मामलों में किस्तों की सुविधा भी है। लाभ लेने वाले व्यापारी अपने संबंधित वर्ष, अधिनियम, वैधानिक प्रपत्र और बकाया विवरण के साथ आबकारी एवं कराधान विभाग से पात्रता तथा भुगतान की राशि की पुष्टि कर लें।

