कवरत्ती, 12 सितंबर। लक्षद्वीप प्रशासन ने पर्यटन व्यापार दिशानिर्देश 2026 के तहत पर्यटन व्यापार परमिट देने या नवीनीकरण के लिए साझा अनिवार्य आवेदन फॉर्म जारी किया है। प्रशासन की परिपत्र सूची में यह फॉर्म 11 सितंबर को प्रकाशित हुआ।
फॉर्म में होटल और रिसॉर्ट, होमस्टे तथा वाटर स्पोर्ट्स केंद्रों के लिए अलग विवरण मांगे गए हैं। आवेदक को नया पंजीकरण, नवीनीकरण या मौजूदा पंजीकरण में बदलाव चुनना होगा। होटल और होमस्टे के लिए व्यापार लाइसेंस, GST, भूमि उपयोग, वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और अपशिष्ट प्रबंधन के विवरण जैसे दस्तावेजों की सूची दी गई है। वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित कर्मी, लाइफ जैकेट, बचाव व्यवस्था और गतिविधि के अनुरूप उपकरण संबंधी विवरण भी मांगे गए हैं।
यह फॉर्म जारी होना किसी प्रतिष्ठान को स्वतः परमिट मिलना नहीं है। कारोबारी प्रशासन के आधिकारिक परिपत्र पृष्ठ पर “Mandatory Application under Tourist Trade Guidelines” का पूरा फॉर्म और लागू दिशानिर्देश देखकर ही आवेदन करें। सूची में सूचना की समाप्ति तिथि 1 अक्टूबर दिखाई गई है; उसे अलग से आवेदन की अंतिम तिथि मानने से पहले विभाग से पुष्टि करें।