विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की आबकारी दुकान नीति जारी की है। राज्य में 3,736 खुदरा शराब दुकानों की संख्या बरकरार रहेगी। मौजूदा लाइसेंसधारकों को निर्धारित शुल्क और शर्तें पूरी करने पर 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक एक और साल के लिए लाइसेंस नवीनीकृत कराने का विकल्प मिलेगा।
इन दुकानों में 3,396 सामान्य श्रेणी की हैं और 340 ताड़ी निकालने वाले समुदाय के लिए आरक्षित हैं। रिपोर्टों के अनुसार नवीनीकरण चाहने वालों को वार्षिक खुदरा आबकारी कर के अतिरिक्त उसके 38 प्रतिशत के बराबर नवीनीकरण शुल्क देना होगा। वार्षिक कर की दरें पिछले वित्त वर्ष के स्तर पर रहेंगी।
यह घोषणा नई दुकानें खुलने या हर मौजूदा लाइसेंस के स्वतः नवीनीकरण की पुष्टि नहीं है। संचालकों के लिए आवेदन, शुल्क और अन्य लागू शर्तों की जाँच जरूरी होगी।