अमृतसर, 25 सितंबर 2026। बीआरटीएस कॉरिडोर का ढाँचा हटाने के खिलाफ अमृतसर विकास मंच की याचिका हाईकोर्ट पहुँचने के बाद संबंधित ठेकेदार को फिलहाल काम रोकने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के सिविल विभाग के अधीक्षण अभियंता संदीप सिंह के अनुसार ग्रिल और स्टेशन प्लेटफॉर्म हटाने का मामला 28 सितंबर को सुनवाई के लिए आएगा।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इसे औपचारिक स्थगन आदेश नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अगली सुनवाई तक ठेकेदार को काम रोकने के लिए कहा गया है। इस खबर में परियोजना पर किसी अंतिम न्यायिक निर्णय का दावा नहीं है।
याचिकाकर्ता संगठन ने सार्वजनिक परिवहन के मौजूदा ढाँचे को हटाने से पहले उसके वैकल्पिक उपयोग का अध्ययन करने की मांग की है। बीआरटीएस बस सेवा जुलाई 2023 से बंद है।
मेयर जतिंदर सिंह भाटिया ने अदालत के निर्देशों का पालन करने और अगली सुनवाई में नगर निगम का पक्ष रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ढाँचे का अध्ययन किया गया था। काम रुकने का अर्थ बस सेवा फिर शुरू होना नहीं है।