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दिल्ली के पार्कों में रोशनी और गश्त बढ़ाने के निर्देश, सुरक्षा के नाम पर प्रवेश रोकने से मना

अपडेट, 2 अक्टूबर 2026: MCD ने उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पार्कों की सुरक्षा जाँच एक सप्ताह से 15 दिन के अंतराल पर करने के निर्देश दिए हैं। व्यापक ऑडिट में रोशनी, झाड़ियों से दृश्यता में बाधा, चारदीवारी, प्रवेश द्वार और अंधेरे हिस्सों समेत 15 सुरक्षा पहलुओं की पड़ताल होगी। निरीक्षण में मिली स्थिति दर्ज करने के लिए अधिकारियों को प्रपत्र दिया गया है।

यह नियमित जाँच की व्यवस्था है; सभी पार्कों की कमियाँ दूर हो जाने का प्रमाण नहीं है।

पहले दिए गए सुरक्षा निर्देश

नई दिल्ली। राजधानी के सार्वजनिक पार्कों और संवेदनशील रास्तों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त तथा रोशनी की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 28 सितंबर 2026 की समीक्षा बैठक में संबंधित एजेंसियों के प्रमुखों से अपने क्षेत्र के बड़े पार्कों का खुद निरीक्षण करने को कहा।

निर्देशों में साफ किया गया कि सुरक्षा की व्यवस्था करते समय नागरिकों का पार्कों में प्रवेश सीमित न किया जाए। DDA, MCD और PWD को अंधेरे हिस्से दूर करने, पर्याप्त रोशनी, सुरक्षाकर्मियों और सुरक्षित चारदीवारी की व्यवस्था पर काम करना है। दिल्ली पुलिस को संवेदनशील स्थानों पर ऐसी गश्त बढ़ानी है जो लोगों को दिखाई दे।

परिवहन विभाग को बस स्टैंडों पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधिकारियों से स्कूल-कॉलेजों, स्थानीय निवासी संघों और बाजार संगठनों के साथ संवाद बढ़ाकर उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

ये विभागों को दिए गए निर्देश हैं; सभी पार्कों में काम पूरा होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है।