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चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की 124 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

चंडीगढ़, 13 सितंबर: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने द चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के 124 पदों की प्रस्तावित भर्ती से जुड़ी सात अगस्त की निदेशक मंडल बैठक के बाद की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई है। बैंक में आवेदन या नियुक्ति की अंतिम स्थिति के बारे में नया आधिकारिक आदेश आने तक इसे अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

बैंक के पाँच निदेशकों की याचिका में आरोप है कि भर्ती और अन्य अहम प्रस्तावों के लिए बैठक का एजेंडा समय पर नहीं दिया गया और सामान्य सभा तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई। ये याचिकाकर्ताओं के दावे हैं; अदालत ने अभी इनके गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

अदालत ने बैंक से भर्ती के नियम और मंजूरियों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अगली सुनवाई छह अक्टूबर 2026 निर्धारित है। उम्मीदवार आवेदन, परीक्षा और नई तारीखों के लिए केवल बैंक और अदालत की आगामी आधिकारिक सूचनाएँ देखें।