चंडीगढ़, 12 सितंबर: चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 सितंबर को केंद्रशासित प्रदेश के किरायेदारी नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम शहर में विस्तारित असम किरायेदारी अधिनियम, 2021 के तहत किराये के समझौते दर्ज करने और विवादों के निपटारे की प्रक्रिया तय करते हैं।
अधिसूचित व्यवस्था में किरायेदार और मकान मालिक द्वारा किरायेदारी समझौते की जानकारी रेंट अथॉरिटी को ऑनलाइन देने, पहचान संख्या जारी करने और रेंट कोर्ट व ट्रिब्यूनल के माध्यम से विवाद सुनने का प्रावधान बताया गया है। प्रशासन के राजपत्र में नियमों की अधिसूचना दर्ज है।
हालाँकि, असम किरायेदारी अधिनियम को चंडीगढ़ में लागू करने वाली केंद्र की पिछली अधिसूचना को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और अदालत ने मई में उसके संचालन पर अंतरिम रोक लगाई थी। नई नियमावली का व्यावहारिक और कानूनी असर समझने के लिए ताज़ा न्यायिक आदेश तथा प्रशासनिक सूचना देखना जरूरी है। मकान मालिक या किरायेदार केवल नियम जारी होने की खबर के आधार पर अपनी मौजूदा कानूनी स्थिति न मानें।