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दिल्ली में 13 सितंबर की वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट रद्द, चालान का नया स्लॉट बुक करना होगा

नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस के ऑनलाइन ईवनिंग और वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट पोर्टल पर जारी सूचना के अनुसार, 11, 12 और 13 सितंबर 2026 के लिए तय अदालत सत्र रद्द कर दिए गए हैं। रविवार 13 सितंबर का स्लॉट लेने वाले वाहन चालकों को अपने चालान के निपटारे के लिए नई तारीख और समय फिर से बुक करना होगा।

पोर्टल ने संबंधित लोगों से चालान को रीशेड्यूल करके नया स्लॉट लेने को कहा है। 13 सितंबर को पुरानी बुकिंग के आधार पर अदालत जाने से पहले दिल्ली यातायात पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर अपने मामले और उपलब्ध स्लॉट की स्थिति जाँचें। यह सूचना ईवनिंग और वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट की है; राष्ट्रीय लोक अदालत की अलग संशोधित तारीख 25 अक्टूबर है।