हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को अवकाश यात्रा रियायत यानी एलटीसी का आवेदन और दावा निर्धारित ब्लॉक अवधि के भीतर ही प्रस्तुत करना होगा। ब्लॉक अवधि खत्म होने के बाद सामान्य रूप से ऐसे दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
मुख्य सचिव की ओर से यह स्पष्टीकरण उन मामलों के बाद जारी किया गया है जिनमें विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी या पेंशनर तय अवधि में दावा नहीं कर सके और बाद में लाभ देने का अनुरोध कर रहे थे।
अवधि समाप्त होने के बाद केवल उन्हीं मामलों में अनुमति दी जा सकेगी जिनके लिए मौजूदा सरकारी नियमों या निर्देशों में स्पष्ट अपवाद मौजूद हो।
सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एलटीसी के आवेदन और दावे लागू समय सीमा तथा शर्तों के अनुसार ही स्वीकार किए जाएं।