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हरियाणा संपत्ति कर: नई प्रणाली में दो माह तक पुरानी दर पर भुगतान का विकल्प

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की नई प्रणाली 1 अगस्त 2026 से लागू है। विभाग के अनुसार संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों को उसी तारीख से दो महीने की अवधि तक 2013 की पुरानी अधिसूचना वाली दरों से भुगतान का विकल्प दिया गया है।

निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद नई अधिसूचना के अनुसार ही कर भुगतान करना होगा। विभाग ने कहा है कि जिन लोगों ने कर पहले ही जमा कर दिया है, उन पर वित्त वर्ष 2026-27 तक नई अधिसूचना का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वित्त वर्ष 2025-26 तक के बकाया कर और ब्याज पर भी नई अधिसूचना का प्रभाव नहीं होगा; वे यथावत रहेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 से संपत्तियों का कर निर्धारण नए नियमों के अनुसार होगा।