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हरियाणा के 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मियों के मानदेय-भत्तों में बढ़ोतरी, समय पर भुगतान के निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के करीब 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मियों के मानदेय, भत्तों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई फैसलों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक की ओर से 10 सितंबर को जारी पत्र में बढ़े हुए मानदेय का बकाया देने, तय तारीख तक भुगतान सुनिश्चित करने और ड्यूटी के दौरान मृत्यु की स्थिति में आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की व्यवस्था बताई गई है।

मानदेय 18,100 रुपये, जनवरी से जून का अंतर भी मिलेगा

रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय 2,100 रुपये बढ़ाकर 16,000 से 18,100 रुपये किया गया है। जनवरी से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ी हुई राशि का अंतर भी पात्र कर्मचारियों को दिया जाएगा। हर महीने की 7 तारीख तक मानदेय जारी करने का निर्देश है। भुगतान में देरी होने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी बताया गया है।

गांव से बाहर ड्यूटी पर दैनिक भत्ता

किसी सफाई कर्मी को अपने गांव से बाहर काम पर भेजे जाने पर 200 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। इसका भुगतान संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के पेटी कैश से किया जाना है। सालाना वर्दी भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये और धुलाई भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है।

मृत्यु पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति

ड्यूटी के दौरान ग्रामीण सफाई कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने की व्यवस्था शामिल है। सरकार ने अक्टूबर 2023 की हड़ताल से जुड़े कुछ कर्मचारियों के लंबित मानदेय के भुगतान के निर्देश भी दिए हैं।

मई की बैठक में उठी मांगों के बाद पत्र

ये निर्देश 29 मई 2026 को कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उठी मांगों के बाद जारी किए गए। कर्मचारियों तक वास्तविक लाभ पहुंचने की स्थिति बकाया भुगतान, मासिक मानदेय की समयबद्धता और जिला स्तर पर आदेशों के पालन से स्पष्ट होगी।