हिसार, 16 सितंबर 2026। उपायुक्त महेंद्र पाल ने जिले के निजी कोचिंग संस्थानों का नियमानुसार पंजीकरण और निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 15 सितंबर की सरकारी सूचना के अनुसार संस्थानों को अपने प्रॉस्पेक्टस में फीस, फीस वापसी की नीति, बैच की अवधि और विद्यार्थियों की क्षमता स्पष्ट करनी होगी।
प्रशासन ने भ्रामक विज्ञापनों और फर्जी टॉपर दिखाकर प्रचार करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। निर्देशों में कम से कम एक काउंसलर, छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय, अग्निशमन उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छ पेयजल और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था पर जोर है।
शिकायत निवारण की व्यवस्था
विद्यार्थियों और अभिभावकों की शिकायतों के लिए जिला स्तर पर निवारण सेल बनाने की बात कही गई है। अधिकारियों को पंजीकरण और आवश्यक सुविधाओं की जाँच करने को कहा गया है। सूचना में पंजीकरण की कोई निश्चित अंतिम तारीख या जुर्माने की राशि नहीं दी गई है।

