हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ‘विवादों से समाधान 2026’ योजना के तहत पात्र आवंटियों को एन्हांसमेंट राशि के एकमुश्त निपटान का अवसर दिया गया है। 11 सितंबर की सरकारी सूचना में अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 बताई गई है।
सूचना के अनुसार, योजना के दायरे में 103 सेक्टरों के लगभग 4,414 पात्र आवंटी हैं। कुल संभावित राहत 724 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत और औद्योगिक श्रेणियों के पात्र मामलों को शामिल किया गया है।
हर भूखंड पर समान छूट लागू नहीं होगी। आवंटी अपने प्लॉट आईडी से प्राधिकरण के योजना पोर्टल पर पात्रता और देय राशि जाँचें तथा भुगतान से पहले संबंधित शर्तें समझ लें।