देश की आवाज़ न्यूज डेस्क | रांची, 15 सितंबर 2026। झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा नियुक्तियों, JSSC-CGL, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (FSO) से जुड़े रद्दीकरण विवादों में पहले से लागू अंतरिम रोक जारी रखी। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए लगभग 48 घंटे का समय दिया गया; चार सप्ताह माँगने की बात भी अदालत रिपोर्टों में आई है।
अगली तारीख को लेकर सावधानी: 15 सितंबर को प्रकाशित अदालत रिपोर्टों में एकरूपता नहीं है। कुछ में JSSC-CGL से जुड़ी अगली सुनवाई 17 सितंबर बताई गई है, जबकि कई रिपोर्टों में संबंधित भर्ती याचिकाओं की सुनवाई 18 सितंबर, सुबह 10:30 बजे कही गई है। अलग-अलग याचिकाओं की सूची और अदालती आदेश की प्रमाणित प्रति देखे बिना सभी मामलों के लिए एक ही तारीख मानना उचित नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने केस की ताज़ा हाईकोर्ट कॉज लिस्ट और JPSC/JSSC की आधिकारिक सूचना जाँचें।
अंतरिम रोक का अर्थ रद्दीकरण आदेशों पर अस्थायी रोक है; भर्ती विवाद का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। अलग-अलग परीक्षाओं में आदेशों की सीमा संबंधित याचिका और न्यायालय के निर्देश से तय होगी। इस सुनवाई से किसी नई भर्ती या स्थायी बहाली का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।
अगस्त में राज्य सरकार ने कुछ भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने और अन्य मामलों में जाँच की घोषणा की थी। हाईकोर्ट ने 20 और 21 अगस्त को कुछ नियुक्तियों और परीक्षा रद्दीकरण पर अंतरिम राहत दी थी। इस लेख में तारीख संबंधी भिन्न रिपोर्टों का स्पष्ट उल्लेख 16 सितंबर को जोड़ा गया है; आधिकारिक कॉज लिस्ट के बाद स्थिति बदल सकती है।