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झारखंड CGL-2023: हाईकोर्ट की रोक के बाद 1,340 नियुक्त कर्मियों से काम लेने का विभागीय आदेश

रांची, 11 सितंबर: झारखंड के कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित विभागों को JSSC CGL-2023 से नियुक्त 1,340 अधिकारियों और कर्मचारियों से पहले की तरह काम लेने का निर्देश भेजा है। यह निर्देश भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की सरकारी अधिसूचना पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद जारी किया गया है।

अदालत की रोक अभी अंतरिम

राज्य सरकार ने अगस्त में CGL-2023 का विज्ञापन रद्द करने का फैसला किया था। प्रभावित नियुक्त कर्मियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत ने रद्दीकरण अधिसूचना के अमल पर रोक लगाई और प्रभावित कर्मियों को अंतिम निर्णय तक काम जारी रखने की अनुमति दी।

इसके बावजूद कुछ विभागों में काम और वेतन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। कार्मिक विभाग के ताजा पत्र ने विभागीय अधिकारियों को अदालत के आदेश का पालन करने को कहा है। भर्ती परीक्षा से जुड़े कथित अनियमितताओं की CID जांच अलग से जारी है।

अंतरिम रोक से भर्ती विवाद का अंतिम निपटारा नहीं हुआ है। आगे की स्थिति अदालत में सरकार के जवाब और जांच से संबंधित सामग्री पर निर्भर करेगी।