پورا بھارت · اردو
▤   پورا بھارتدیش کی آوازمکمل تصویرقومی ایڈیشن
⌖ پورا بھارت

रांची के HEC बाइपास क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पर 31 दिसंबर तक हाईकोर्ट की रोक

देश की आवाज़ न्यूज डेस्क | रांची, 19 सितंबर 2026। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के HEC बाइपास रोड क्षेत्र में जिला प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर 31 दिसंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस अवधि में संबंधित निवासियों के विरुद्ध अभियान आगे न बढ़ाने का निर्देश दिया।

अदालत ने साथ ही संबंधित लोगों को 31 दिसंबर तक कथित अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए समय दिया है। इसलिए आदेश को भूमि पर स्थायी अधिकार या अतिक्रमण नियमित होने के रूप में नहीं समझना चाहिए। आगे की कानूनी स्थिति मामले के लिखित आदेश और बाद की सुनवाई पर निर्भर करेगी।

निवासियों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि हटाने के लिए स्पष्ट समय दिए बिना प्रशासन ने ट्रक और बुलडोजर तैनात कर दिए थे। दशहरा, दिवाली और छठ के निकट होने के कारण अचानक विस्थापन से परिवारों को कठिनाई होने की बात भी अदालत के सामने रखी गई।

15 सितंबर को HEC और रेलवे से संबंधित भूमि खाली कराने की कार्रवाई के दौरान स्थानीय विरोध और बाइपास पर यातायात बाधित हुआ था। अब प्रभावित लोगों के लिए सबसे जरूरी बात आदेश की अपनी जमीन और संरचना पर लागू सीमा समझना तथा संबंधित प्रशासनिक नोटिस और अदालत के लिखित निर्देश सुरक्षित रखना है।