देश की आवाज़ न्यूज डेस्क | रांची, 16 सितंबर 2026। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत प्रारूप मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार हितधारकों के अनुरोध और फॉर्म-6, फॉर्म-7 तथा फॉर्म-8 की बड़ी संख्या को देखते हुए यह अंतिम विस्तार दिया गया है। संशोधित अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित करने का कार्यक्रम फिलहाल बरकरार है।
जो भारतीय नागरिक 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे और जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 दे सकते हैं। फॉर्म-7 निर्धारित आधार पर किसी प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटाने के अनुरोध के लिए है। फॉर्म-8 से विवरण में सुधार, पता बदलने या मतदाता पंजीकरण को दूसरे मतदान केंद्र क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया जा सकता है। आवेदन देना स्वीकृति की गारंटी नहीं है; निर्वाचन अधिकारी दस्तावेज और पात्रता की जाँच करेंगे।
15 सितंबर की सूचना के अनुसार राज्य में लगभग 4.86 लाख फॉर्म-6, 5,689 फॉर्म-7 और 3.11 लाख फॉर्म-8 आवेदन मिले थे। ये प्राप्त आवेदनों की संख्या हैं, अंतिम रूप से जोड़े, हटाए या सुधारे गए नामों की नहीं। 5 अगस्त को जारी प्रारूप सूची में 2.21 करोड़ मतदाता थे, जो SIR से पहले दर्ज 2.64 करोड़ मतदाताओं से 43.61 लाख कम थे।
मतदाता निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर अपना नाम और विवरण जाँचें, या बीएलओ तथा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। नोटिस मिलने पर उसमें माँगे दस्तावेज और सुनवाई की तारीख देखें। वोटर हेल्पलाइन 1950 से भी सहायता ली जा सकती है।
रांची के नोटिसों की स्थिति
रांची जिले के लिए 21,42,991 मतदाताओं में से 6,44,071 को नोटिस भेजे जाने की स्थानीय रिपोर्ट सामने आई थी। नोटिस जारी होना अपने आप नाम हटने का अंतिम निर्णय नहीं है। अब 30 सितंबर तक उपलब्ध अतिरिक्त समय में संबंधित मतदाता दावा, आपत्ति या सुधार आवेदन दे सकते हैं।