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केरल के सरकारी स्कूलों में सभी अस्थायी नियुक्तियों के लिए पुलिस क्लियरेंस अनिवार्य, शिक्षकों पर भी लागू

तिरुवनंतपुरम, 13 सितंबर। केरल के सरकारी स्कूलों में अस्थायी नियुक्तियों के लिए पुलिस क्लियरेंस प्रमाणपत्र की शर्त सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर भी लागू है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से कहा है कि अस्थायी शिक्षक पदों के विज्ञापन में यह शर्त स्पष्ट लिखी जाए।

पुलिस क्लियरेंस संबंधी निर्देश पहले से था, लेकिन अस्थायी नियुक्तियों में उसका पालन नहीं हो रहा था। वडकारा में एक शिक्षक से जुड़े मादक पदार्थ मामले के बाद विभाग ने इसे फिर स्पष्ट किया है। किसी विशिष्ट आवेदक के खिलाफ आरोप को सभी अस्थायी कर्मियों पर लागू निष्कर्ष के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।

संबंधित निर्देश में शिक्षा विभाग और स्कूलों के बैंक लेनदेन की जिम्मेदारी स्थायी कर्मचारियों को देने तथा खाते की नियमित जांच का भी उल्लेख है। अस्थायी नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपने स्कूल या जिला शिक्षा कार्यालय के विज्ञापन में लिखी प्रक्रिया और आवश्यक प्रमाणपत्र की समयसीमा जांचें। यह खबर सरकारी स्कूलों के लिए सामने आए निर्देश से संबंधित है; निजी स्कूलों पर समान नियम लागू होने का दावा नहीं करती।