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मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल के चिन्हित क्षेत्रों में AFSPA छह महीने बढ़ा, 1 अक्टूबर से प्रभावी

इंफाल: केंद्र ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत घोषित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) की अवधि छह महीने और बढ़ाई है। 25 सितंबर 2026 को सामने आए निर्णय के अनुसार विस्तार 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2027 तक रहेगा।

मणिपुर में 13 थाना क्षेत्रों को छूट

मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर बाकी राज्य में व्यवस्था जारी रहेगी। छूट वाले क्षेत्र इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों में हैं। इसलिए इसे पूरे राज्य पर बिना अपवाद लागू आदेश नहीं समझना चाहिए।

नागालैंड और अरुणाचल में दायरा

नागालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी के अलावा पांच अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में विस्तार किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश में तिराप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों तथा नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम थाना क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दोनों राज्यों के सभी इलाकों पर एक समान लागू होने का दावा सही नहीं होगा।

नए विस्तार में पहले से चिन्हित जिलों और थाना क्षेत्रों का दायरा बरकरार रखा गया है।