शिलांग, 1 अक्टूबर 2026। मेघालय के श्रम आयुक्त ने प्रवासी श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण प्रमाणपत्र और आवेदन की पावती इस्तेमाल किए जाने को लेकर चेतावनी दी है। 30 सितंबर को सामने आए विभागीय बयान के मुताबिक, ऐसे दस्तावेज जाँच चौकियों और अन्य स्थानों पर पेश किए जाने की जानकारी मिली है।
विभाग ने ठेकेदारों और नियोक्ताओं को श्रमिकों का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा है। प्रत्येक श्रमिक के लिए अलग पंजीकरण कार्ड लेने की व्यवस्था है। आवेदन उस क्षेत्र के संबंधित पंजीकरण अधिकारी के पास ऑनलाइन किया जाता है, जहाँ श्रमिक काम करेगा।
आवेदन के लिए अधिकृत सहायता लें
आवेदन की सुविधा सरकारी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर और जिला श्रम कार्यालयों के सहायता केंद्रों पर उपलब्ध बताई गई है। श्रम आयुक्त कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रवासी श्रमिक पंजीकरण सेवा का लिंक दिया गया है।
विभाग ने दस्तावेजों में धोखाधड़ीपूर्ण बदलाव या अनधिकृत प्रतियाँ बनाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। श्रमिक और नियोक्ता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी संबंधित जिला श्रम कार्यालय से सुनिश्चित करें। यह चेतावनी सभी प्रवासी श्रमिकों के दस्तावेज फर्जी होने का दावा नहीं है।