आइजोल, 13 सितंबर: मिजोरम सरकार ने अमान्य या गलत दस्तावेजों के आधार पर पारिवारिक पेंशन पा रहे लोगों से अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) 30 सितंबर तक स्वेच्छा से लौटाने की अपील दोहराई है। सरकार ने चर्च संगठनों से भी इस समयसीमा की जानकारी लोगों तक पहुँचाने में सहयोग माँगा है। यह सितंबर में बनाई गई नई योजना नहीं है: वित्त विभाग का संबंधित कार्यालय ज्ञापन 16 जून का बताया गया है और स्वैच्छिक वापसी की अवधि जुलाई से चल रही है।
सेरछिप जिला प्रशासन ने अगस्त में अपने जागरूकता कार्यक्रम में भी 30 सितंबर की अंतिम तिथि की पुष्टि की थी। सरकार का उद्देश्य गलत तरीके से चल रहे पारिवारिक पेंशन भुगतान की पहचान और सुधार है। विभाग ने चर्चों से ज्ञापन की सूचना सभाओं में साझा करने का अनुरोध किया है।
जिस लाभार्थी को अपने दस्तावेज या पात्रता को लेकर संदेह हो, वह कोई PPO जमा करने से पहले अपने जिला ट्रेजरी कार्यालय से लिखित नियम, जमा करने की विधि और प्राप्ति की पुष्टि करे। पात्र पेंशनरों को केवल इस अभियान के कारण अपना PPO लौटाने की जरूरत नहीं बताई गई है।