पलवल के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने एनसीआर में पंजीकृत पुराने ट्रकों और बसों के मालिकों से नया सफर (परिवर्तन) योजना की पात्रता जाँचने की अपील की है। आरटीए सचिव जितेंद्र कुमार ने 14 सितंबर को बताया कि योजना का उद्देश्य बीएस-4 या उससे पुराने वाहनों को स्वच्छ उत्सर्जन मानकों वाले नए वाहनों से बदलने को प्रोत्साहित करना है।
पात्रता के अनुसार बीएस-6, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव के लिए सहायता और छूट का प्रावधान बताया गया है। सरकारी वाहन योजना से बाहर हैं।
पुराने वाहन के निपटान की अलग शर्तें
आरटीए की जानकारी के अनुसार बीएस-3 और उससे पुराने वाहनों को अधिकृत केंद्र पर स्क्रैप करना आवश्यक है। बीएस-4 वाहनों के लिए स्क्रैपिंग या निर्धारित गैर-एनसीआर, गैर-एनसीएपी क्षेत्रों में बिक्री का विकल्प है।
प्राधिकरण ने कर छूट, पंजीकरण शुल्क माफी, ब्याज सहायता और ईंधन वाउचर जैसे लाभ बताए हैं। मालिक अपने वाहन की श्रेणी, पंजीकरण और बदलाव की शर्तों के अनुसार पात्रता व वास्तविक लाभ नया सफर पोर्टल या संबंधित परिवहन कार्यालय से जाँचें।