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पंजाब में शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक ड्यूटी सीमित करने के निर्देश, चुनाव-जनगणना और आपदा कार्य अपवाद

पंजाब, अपडेट 24 सितंबर 2026। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों और लेक्चरारों को सामान्य प्रशासनिक कामों, सर्वे और सत्यापन जैसे गैर-शैक्षणिक दायित्वों में न लगाया जाए। विभाग ने बार-बार स्कूल से बाहर ड्यूटी लगाने से कक्षा की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही है।

निर्देश में चुनाव संबंधी कार्य, दशकीय जनगणना और आपदा प्रबंधन को अपवाद रखा गया है। इन कामों में भी शिक्षकों की तैनाती न्यूनतम रखने, दूसरे कर्मचारियों को प्राथमिकता देने और संभव होने पर स्कूल समय से बाहर ड्यूटी लगाने को कहा गया है।

मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए जितनी जरूरत हो, उसी के अनुसार तैनाती रखने और अतिरिक्त रूप से लगाए गए शिक्षकों को स्कूल लौटाने पर जोर दिया गया है। एक ही शिक्षक पर कई जिला स्तरीय काम एक साथ डालने से भी बचने के निर्देश हैं।

राशन कार्ड ड्यूटी पर उठी थी आपत्ति

सितंबर के मध्य में शिक्षक संगठनों ने राशन कार्ड सत्यापन सहित अतिरिक्त कामों का विरोध किया था। शिक्षा मंत्री ने 16 सितंबर को राशन कार्ड का काम दूसरे विभागों से कराने की बात कही थी। अब सामने आए विभागीय निर्देश गैर-शैक्षणिक तैनाती को सीमित करने से संबंधित हैं; इनमें चुनाव, जनगणना और आपदा प्रबंधन की ड्यूटी पूरी तरह समाप्त नहीं की गई है।