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रूपनगर में 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 10 फीसदी छूट

रूपनगर नगर परिषद के दायरे में आने वाले शहरवासी 30 सितंबर 2026 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर 10 फीसदी छूट ले सकते हैं। नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह राजू सत्याल ने 11 सितंबर को जारी सूचना में यह जानकारी दी है।

नगर परिषद ने पात्र करदाताओं से समयसीमा के भीतर भुगतान करने की अपील की है। सूचना में पानी और सीवरेज के बिल भी समय पर जमा कराने को कहा गया है। दस फीसदी छूट का उल्लेख प्रॉपर्टी टैक्स के लिए है; पानी और सीवरेज बिल पर ऐसी छूट की घोषणा नहीं की गई है।

अपनी संपत्ति के बकाये और देय रकम की जानकारी नगर परिषद से लेकर भुगतान करें।