प्रयागराज, 11 सितंबर 2026। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में राज्य सरकार से जवाब माँगा है। अमर उजाला की शुक्रवार दोपहर की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद कमेटी से 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई है।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की गई है। यह अंतरिम राहत वसूली के आदेश से संबंधित है; इसे पूरे विवाद का अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर की मस्जिद हटाए जाने के बाद प्रबंधन ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले की रिपोर्टों में नगर मजिस्ट्रेट के 16 जुलाई के आदेश और जिला न्यायाधीश के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती देने की जानकारी दी गई थी।
विस्तृत रिपोर्टें: अमर उजाला, 11 सितंबर 2026, दोपहर 1:05 बजे अद्यतन और टाइम्स नाउ नवभारत की पूर्व कार्यवाही की रिपोर्ट।
यह रिपोर्ट उपलब्ध स्रोतों के आधार पर AI सहायता से तैयार की गई है।