तरनतारन जिला प्रशासन ने धान के कटाई सीजन के लिए कंबाइन मशीनों के संचालन से जुड़े प्रतिबंध जारी किए हैं। जिला वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश सूचना के मुताबिक, जिले में शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर रोक है।
इसी सूचना में आगे स्ट्रॉ ब्लोअर लगे कंबाइन और हार्वेस्टर की रात के समय राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और लिंक सड़कों पर आवाजाही भी प्रतिबंधित बताई गई है।
पराली जलाने पर अलग आदेश
जिला मजिस्ट्रेट की एक अन्य सूचना में जिले की सीमा के भीतर धान की पराली और फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध दिया गया है। दोनों सूचनाओं के लिए जिला वेबसाइट पर 11 सितंबर से 10 नवंबर 2026 की अवधि दर्ज है।
किसान और मशीन संचालक कटाई तथा मशीनों की आवाजाही की योजना बनाते समय इन समय संबंधी प्रतिबंधों का ध्यान रखें।
