पूरा भारत · हिन्दी
▤   पूरा भारतदेश की आवाज़पूरी तस्वीरराष्ट्रीय संस्करण
⌖ पूरा भारत

तेलंगाना पंचायत राज कानून में संशोधन, ग्राम पंचायतों को अलग बैंक खाते से तुरंत धन उपयोग की सुविधा

हैदराबाद, 11 सितंबर 2026। तेलंगाना विधानसभा ने पंचायत राज अधिनियम, 2018 में संशोधन पारित किया है। इसके बाद ग्राम पंचायतें सामान्य निधि समेत अपने सभी पैसे नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या डाकघर के अलग खाते में जमा कर सकेंगी और जरूरत के समय उनका उपयोग कर पाएंगी।

मीडिया की 11 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक अधिनियम की धारा 70(3) में ग्राम पंचायत की धनराशि निकटतम सरकारी कोषागार में जमा करने का प्रावधान था, जबकि बैंक या डाकघर की छूट मुख्यतः केंद्र और राज्य योजनाओं की रकम के लिए थी। सरकार ने भुगतान में कोषागार संबंधी देरी की शिकायतों के बाद यह बदलाव किया।

पंचायत राज मंत्री धनसरी अनसूया सीतक्का ने विधानसभा में कहा कि देरी से पंचायत कर्मचारियों के वेतन और अन्य दायित्वों का समय पर भुगतान प्रभावित हो रहा था। उन्होंने बताया कि सरकार ग्राम पंचायतों पर हर महीने 50 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और 2025-26 की 619 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त अभी केंद्र से नहीं मिली है। उपसरपंचों की चेक हस्ताक्षर शक्ति पर फैसला बाद में किया जाएगा।