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यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में करीब 91% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, काउंसलिंग जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नीट-यूजी के राज्य कोटे की एमबीबीएस सीटों पर लागू करीब 91 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था पर अंतरिम रोक लगा दी है। आदेश 16 सितंबर को अंबेडकरनगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मामले में दिया गया।

अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं रोका। इन कॉलेजों में अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर काउंसलिंग आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इस प्रक्रिया में होने वाले प्रवेश मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

याचिका में कहा गया था कि 2026-27 सत्र में भी इन चार कॉलेजों में आरक्षण का कुल अनुपात वैधानिक सीमा से काफी अधिक रखा गया। अदालत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यह अंतरिम आदेश है; मामले का अंतिम निपटारा अभी बाकी है।

अभ्यर्थियों के लिए व्यावहारिक बात यह है कि काउंसलिंग रद्द नहीं हुई है। सीट मैट्रिक्स, विकल्प भरने की तारीख और आवंटन से जुड़ी अगली सूचना के लिए यूपी नीट काउंसलिंग के आधिकारिक पोर्टल को ही देखें। सोशल मीडिया पर चल रहे सीट या कटऑफ के अनुमानों के आधार पर फैसला न लें।