इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को अग्निकांड में स्थायी रूप से दिव्यांग हुए पीड़ित के इलाज पर खर्च रकम लौटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने आगे के इलाज के मासिक खर्च की प्रतिपूर्ति और मुआवजे की नीति पर सरकार से स्पष्ट प्रस्ताव भी मांगा है।
यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित हुआ। पीठ ने कहा कि पीड़ित को इलाज के लिए आर्थिक कठिनाई नहीं झेलनी चाहिए और राज्य सरकार को चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति पर समयबद्ध कार्रवाई करनी होगी।
अदालत ने सरकार से अगली सुनवाई में प्रस्तावित मुआवजे की पर्याप्तता और भुगतान की प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान सरकार का जवाब रिकॉर्ड पर लिया जाएगा।