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आंध्र प्रदेश में 16 लाख एकड़ जमीन धारा 22A की निषिद्ध सूची से हटाई: मुख्यमंत्री नायडू

कोनसीमा, 11 सितंबर 2026। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड की पुरानी गलतियाँ और कथित फर्जी प्रविष्टियाँ सुधारने के बाद 16 लाख एकड़ जमीन को धारा 22A की निषिद्ध संपत्ति सूची से हटाया गया है।

मीडिया की 9-10 सितंबर की रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 9 सितंबर को बी. आर. आंबेडकर कोनसीमा जिले के पांडुवारीपेटा में ‘मी भूमि-मी हक्कु’ कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 8,234 गाँवों में व्यापक भूमि सर्वे पूरा हुआ और 36 लाख पट्टादार पासबुक बाँटी गई हैं।

धारा 22A की सूची में दर्ज संपत्तियों के पंजीकरण पर रोक रहती है। सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड सुधार से वैध मालिकों की जमीन संबंधी अड़चनें कम होंगी; व्यक्तिगत भूखंड की स्थिति आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड से ही सत्यापित होगी।