विजयवाड़ा, 11 सितंबर 2026। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण तय करने के आधार और संबंधित आंकड़ों पर राज्य सरकार से जवाब माँगा है।
मीडिया की 10 सितंबर की रिपोर्टों के अनुसार, 9 सितंबर की सुनवाई में सरकार ने कहा कि राजीव रंजन मिश्रा आयोग की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है और उसकी सिफारिशों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अदालत ने पूछा कि ऐसी स्थिति में 34 प्रतिशत का आंकड़ा किस आधार पर निर्धारित किया गया।
रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर तय की है। यह आरक्षण पर अंतिम फैसला नहीं, बल्कि सरकार से आधार और सामग्री स्पष्ट करने का न्यायिक निर्देश है।
