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मुंबई की सड़कों पर कचरे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, BMC से जिम्मेदार अधिकारियों के नाम माँगे

मुंबई, 12 सितंबर 2026। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों और खुले स्थानों पर कचरा फेंके जाने के मामले में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से जवाबदेही तय करने को कहा है। अदालत ने निगम को स्वच्छता और सफाई की जिम्मेदारी वाले वार्ड अधिकारियों तथा मैदानी कर्मचारियों के नाम अदालत के सामने रखने का निर्देश दिया।

कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दादर समेत शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर कचरे की स्थिति पर चिंता जताई। उसने पूछा कि अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई और पहले दिए गए निर्देशों को कैसे लागू किया गया। निगम से सफाई अभियान के लिए कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जिम्मेदारियों का विवरण भी माँगा गया है।

अदालत ने सिंगापुर के सख्त कचरा-विरोधी नियमों का उदाहरण देते हुए महाराष्ट्र सरकार से राज्य स्तर पर प्रभावी नीति बनाने को कहा। उसने 2026 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू कराने पर भी जोर दिया। सिंगापुर जैसा जुर्माना मुंबई में लागू करने का कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है।