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हिमाचल हाईकोर्ट ने लंबित DA दावों पर छह सप्ताह में फैसला करने को कहा

शिमला: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की लंबित महंगाई भत्ता (DA) किस्तों और एरियर से जुड़ी आठ रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए राज्य सरकार और सक्षम अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने दावों के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय नहीं दी और सरकार से कानून तथा लागू कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार मामले तय करने को कहा है।

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की पीठ के सामने कर्मचारियों ने कहा कि 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की पांच किस्तें और उनसे जुड़ा एरियर लंबित है। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सरकारी आदेशों के आधार पर वे इस भुगतान के पात्र हैं, लेकिन उनके मामलों पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ।

18 मई को दिए गए थे अभ्यावेदन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों ने 18 मई 2026 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपने अभ्यावेदन सौंपे थे। सुनवाई के समय तक इन पर फैसला नहीं होने के कारण मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को प्रत्येक दावे की पात्रता और लागू नियमों की जांच कर समयबद्ध निर्णय लेने को कहा है।

पात्र पाए जाने पर बकाया जारी करने की कार्रवाई

आदेश का व्यावहारिक अर्थ यह है कि सरकार को पहले कर्मचारियों के दावों की जांच करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी नियमों और संबंधित सरकारी ज्ञापनों के तहत बकाया DA तथा एरियर का पात्र पाया जाता है, तो देय राशि जारी करने के लिए भी नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। इसलिए आदेश को सभी कर्मचारियों के लिए तत्काल और स्वतः भुगतान की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह भी कहा कि कर्मचारियों की एक विशेष श्रेणी को संबंधित तिथियों से केंद्र सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता दिया गया, जबकि उनके साथ अलग व्यवहार हुआ। हाईकोर्ट ने इस दलील पर अंतिम निष्कर्ष दिए बिना सक्षम अधिकारियों को अभ्यावेदन तय करने का अवसर दिया है।

यह निर्देश प्रदेश के उन कर्मचारियों के लिए अहम है जिनके समान दावे लंबित हैं, क्योंकि इससे सरकार के सामने निर्णय की स्पष्ट समयसीमा तय हुई है। हालांकि भुगतान का अधिकार हर कर्मचारी की पात्रता, सेवा रिकॉर्ड और लागू आदेशों की जांच पर निर्भर करेगा।

अपडेट: 11 सितम्बर 2026, 16:43 IST