चंडीगढ़, 11 सितंबर 2026। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते तथा राहत से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील को आगे बढ़ाने को कहा है। मीडिया की 11 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार, 10 सितंबर की सुनवाई में अदालत ने कहा कि अपील का अधिकार है, लेकिन उसके आदेश को अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता।
राज्य की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल चुनौती की त्रुटियाँ दूर की जा रही हैं। हाईकोर्ट ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित किया और अपील की सुनवाई के लिए कदम उठाने को कहा।
यह कार्यवाही 3 अगस्त के निर्णय के कथित अनुपालन न होने से संबंधित है। उस निर्णय में पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल को लंबित DA-DR किस्तें जारी करने का निर्देश था। इस नई सुनवाई की रिपोर्ट में भुगतान हो जाने की पुष्टि नहीं है।