जयपुर, 13 सितंबर 2026। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में विजय जुलूस पर रोक आज से प्रभावी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था राजीव पचार के जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध 25 सितंबर तक रहेगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी आदेश में चुनाव परिणाम के बाद निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के विजय जुलूस प्रतिबंधित किए गए हैं। प्रत्याशियों और समर्थकों को भी इस अवधि में विजय जुलूस आयोजित करने या उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस ने चुनाव प्रक्रिया और परिणाम के बाद शांति तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की है। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नगर निकाय चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को निर्धारित है। प्रतिबंध का दायरा जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र है।