जालंधर, 25 सितंबर 2026। कमिश्नरेट पुलिस ने ईंधन पंपों को ऐसे वाहनों में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं भरने के निर्देश दिए हैं जिनकी नंबर प्लेट टूटी हो या उससे छेड़छाड़ की गई हो। डीसीपी जसरूप कौर बाठ के अनुसार इसका उद्देश्य वाहनों की पहचान स्पष्ट रखना है।
पुलिस के बताए आदेश में बिना नंबर प्लेट और उन वाहनों को भी शामिल किया गया है जिन पर अनिवार्य हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है। यह व्यवस्था जालंधर कमिश्नरेट क्षेत्र के लिए है। आदेश की बताई गई अवधि 21 सितंबर से 20 नवंबर 2026 तक है।
आपातकालीन सेवा के वाहनों को छूट दी गई है। वैध अस्थायी पंजीकरण वाले वाहन दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण दिखा सकते हैं। नए वाहन, जिनका सक्षम प्राधिकारी से वैध पंजीकरण नंबर जारी हो चुका है, भी ईंधन ले सकेंगे।
वाहन मालिक नंबर प्लेट स्पष्ट और सही स्थिति में रखें। पंप संचालकों को संदिग्ध या छेड़छाड़ वाली प्लेट की जानकारी पुलिस को देने के निर्देश हैं।