रांची, 13 सितंबर: झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने 10 सितंबर को बताया था कि पिछले छह महीनों में विभिन्न पात्रता मानदंडों पर अपात्र पाए गए लोगों के करीब चार लाख राशन कार्ड हटाए गए हैं। यह कार्रवाई और छह महीने तक राशन न लेने वाले कार्डों की आगामी जाँच अलग प्रक्रियाएँ हैं। चार लाख कार्डों को केवल इस्तेमाल न होने के कारण अभी अस्थायी रूप से बंद बताना सही नहीं होगा।
विभागीय अधिकारी के अनुसार, स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था में अक्टूबर से लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले कार्ड और दोहरी लाभार्थी प्रविष्टियों की पहचान कर अस्थायी निष्क्रियता की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। छह महीने तक अनाज न लेने वाले कार्डों की पहचान तथा अगले महीने की पहली तारीख से कार्रवाई का प्रस्ताव बताया गया है। अस्थायी निष्क्रियता के बाद पात्र परिवारों को ई-केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन के लिए तीन महीने का अवसर दिए जाने की जानकारी है। संबंधित परिवार को भेजी गई सूचना और विभागीय स्थिति जाँचकर ही अपने कार्ड पर असर तय करें।
कार्ड की स्थिति और शिकायत कहाँ देखें
राशन कार्ड की जानकारी के लिए राज्य खाद्य विभाग का आधिकारिक आहार पोर्टल या नजदीकी उचित मूल्य की दुकान देखें। गलत निष्क्रियता या पात्रता संबंधी शिकायत के लिए विभाग के शिकायत पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। आधिकारिक हेल्पलाइन 1967 और 1800-212-5512 सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उपलब्ध बताई गई हैं। अपनी आधार या बैंक जानकारी केवल सरकारी पोर्टल या अधिकृत केंद्र पर ही दें।