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JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो महीने में पूरी करने का हाईकोर्ट निर्देश

रांची, 11 सितंबर 2026। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से अनुपालन रिपोर्ट भी माँगी है।

10 सितंबर की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जुड़ी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया दो महीने में पूरी होने की संभावना है।

रिपोर्टों के मुताबिक अदालत ने इस आश्वासन को दर्ज करते हुए सरकार को नियुक्तियाँ अंतिम रूप देने का समय दिया और नवंबर में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अलग-अलग समाचार रिपोर्टों में अनुपालन की तारीख 18 और 19 नवंबर बताई गई है, इसलिए इस तारीख की आधिकारिक आदेश प्रति से पुष्टि बाकी है।