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नीलगिरि ई-पास जांच: हाईकोर्ट ने हर चेकपोस्ट पर चौबीसों घंटे कम से कम तीन पुलिसकर्मी तैनात करने को कहा

ऊटी, 14 सितंबर। नीलगिरि जिले में प्रवेश के ई-पास की जांच व्यवस्था पर जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने हर चेकपोस्ट पर चौबीसों घंटे कम से कम तीन पुलिसकर्मी तैनात करने और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 28 अगस्त के न्यायिक आदेश में दर्ज है, जिसकी स्थानीय रिपोर्ट 14 सितंबर को सामने आई।

कलेक्टर ने अदालत को बताया कि कुछ वाहन बिना वैध ई-पास के चेकपोस्ट तक पहुँचते हैं। जांच में लगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यात्रियों के दुर्व्यवहार और सुरक्षा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ई-पास संचालन पुलिस या अन्य सक्षम एजेंसी को सौंपने और प्लास्टिक की जांच अलग स्थान पर कराने का प्रस्ताव रखा था। अदालत ने संचालन पूरी तरह पुलिस को सौंपने या बिना पास वाले वाहनों के लिए नया जुर्माना लागू करने का अंतिम आदेश इस आदेश में नहीं दिया है।

हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को पड़ोसी जिलों और डिंडीगुल के कलेक्टरों के साथ समन्वय बैठक बुलाने तथा इन व्यावहारिक समस्याओं की समीक्षा करने को कहा। नीलगिरि प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर ई-पास आवेदन का लिंक उपलब्ध है। यात्रा से पहले मौजूदा नियम और अपना पास वहीं जाँचें।