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रेवाड़ी में महिलाओं के स्वरोजगार ऋण की जानकारी जारी, अधिकतम 1.5 लाख रुपये का प्रावधान

हरियाणा महिला विकास निगम ने रेवाड़ी में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक ऋण की योजना की जानकारी दी है। वर्ष 2026-27 में जिले में 74 मामलों का लक्ष्य बताया गया है।

11 सितंबर की सरकारी सूचना के अनुसार, आवेदक महिला हरियाणा की निवासी, 18 से 60 वर्ष आयु की और किसी वित्तीय संस्था की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम होने की शर्त दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 25 हजार और अन्य श्रेणी के लिए 10 हजार रुपये सब्सिडी का प्रावधान बताया गया है।

सिलाई, दुकान, सौंदर्य सेवा और खाद्य व्यवसाय जैसे कामों के लिए योजना का उपयोग किया जा सकता है। जानकारी के लिए शांतिनगर, नसियाजी रोड स्थित निगम कार्यालय या 01274-225294 पर संपर्क करें। ऋण बैंक की स्वीकृति और पात्रता पर निर्भर होगा।