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झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश: अधियाचना मिलने के छह महीने में JET परीक्षा और परिणाम पूरा करे JPSC

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को नई अधियाचना भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने आयोग से कहा कि अधियाचना मिलने के छह महीने के भीतर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर परिणाम प्रकाशित किया जाए।

विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों का मामला

मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में रांची विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों में पद लंबे समय से खाली रहने और संविदा नियुक्तियों का मुद्दा उठाया गया है।

सुनवाई में अदालत को बताया गया कि पहले की JET प्रक्रिया का विज्ञापन राज्य सरकार ने रद्द कर दिया था। पीठ ने सरकार से नई अधियाचना भेजने और उसके बाद आयोग को समयबद्ध प्रक्रिया चलाने को कहा। अदालत ने कहा कि शिक्षकों के पद लंबे समय तक खाली रहने से विद्यार्थियों का हित प्रभावित होता है।

अभ्यर्थियों के लिए अगला कदम

छह महीने की अवधि सरकार की अधियाचना आयोग को मिलने के बाद गिनी जाएगी। नई परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, पात्रता और आवेदन की तारीख आयोग की आधिकारिक सूचना जारी होने पर स्पष्ट होगी।