पटियाला। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों का अनधिकृत अतिरिक्त लोड नियमित कराने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से 45 दिन की स्वैच्छिक घोषणा योजना शुरू की है। यह सुविधा 29 मई 2026 तक मौजूद कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए है।
योजना के तहत अतिरिक्त लोड के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क 2,500 रुपये प्रति हॉर्सपावर और सिक्योरिटी 200 रुपये प्रति हॉर्सपावर निर्धारित है। उपभोक्ता अनधिकृत अतिरिक्त लोड हटा सकते हैं या तय राशि जमा करके उसे नियमित कराने का विकल्प चुन सकते हैं।
स्वयं घोषणा करने वाले उपभोक्ता को निर्धारित फॉर्म-1 भरना होगा। अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए प्रक्रिया पूरी कराने पर फॉर्म-2 में उसका शपथपत्र भी देना होगा। संबंधित पीएसपीसीएल कार्यालय से अपने कनेक्शन की पात्रता और फॉर्म की जानकारी लें।
निगम के अनुसार, योजना अवधि में घोषित या जाँच में मिले अनधिकृत लोड पर जुर्माना अथवा लोड सरचार्ज नहीं लगेगा। नियमितीकरण के लिए लाइन, केबल या ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ानी पड़ी तो उसका खर्च निगम उठाएगा। क्षमता बढ़ाने के मामले पहले आओ, पहले पाओ आधार पर निपटाए जाएँगे।

