हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा ने 11 सितंबर को शहरी निकायों में ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाने वाला नगरपालिकाएँ (चौथा संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया। विधायी कार्य मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की ओर से विधेयक पेश किया।
नौ नगर निगमों में प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव
मंत्री के अनुसार प्रस्ताव के तहत हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन के बाहर नौ नगर निगमों में एक-एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मनोनीत सहयोजित सदस्य बनाया जा सकेगा। सदस्य को संबंधित निकाय का पंजीकृत मतदाता होना होगा।
सहयोजित सदस्य परिषद की बैठकों में हिस्सा लेकर चर्चा कर सकेंगे और समुदाय से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। विधेयक विधानसभा से पारित हुआ है; इसके कानून बनकर लागू होने की अगली औपचारिक प्रक्रिया की पुष्टि अलग से होगी।