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गुजरात में पशु और पोल्ट्री आहार की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने वाला विधेयक पारित

गांधीनगर, 12 सितंबर 2026। गुजरात विधानसभा ने पशु आहार, पोल्ट्री आहार और खनिज मिश्रण की गुणवत्ता नियंत्रित करने वाला विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है। इसमें इन उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। विधेयक का उद्देश्य मिलावट और गलत लेबलिंग रोककर पशुओं तथा पशुपालकों के हितों की रक्षा करना है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत निर्माताओं को निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा और उत्पादों के नमूनों की जाँच की जा सकेगी। घटिया गुणवत्ता वाले आहार पर पाँच लाख रुपये तक जुर्माने और लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। मिलावटी आहार से पशु या पक्षी की मृत्यु जैसी गंभीर स्थिति में अधिक कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है।

अपने पशुओं या पक्षियों के लिए स्वयं आहार तैयार करने वाले किसानों को विधेयक के व्यावसायिक लाइसेंस संबंधी प्रावधान से अलग रखा गया है। विधेयक पारित हो गया है; इसके प्रावधान कब से लागू होंगे, यह आगे की अधिसूचना और नियमों से स्पष्ट होगा।